Mon. Oct 14th, 2024

गारु में वैध कनेक्शन न देकर बिजली उपभोक्ताओं से अवैध वसूली का खुलासा, दो पर मुकदमा

बिजली विभाग के लोग प्रतिमाह खाते में मंगवाते थे अवैध वसूली की रकम 

लातेहार ज़िले के सुदूरवर्ती गारू प्रखंड में उपभोक्ताओं को मांगे जाने पर भी बिजली का वैध कनेक्शन न देकर उनसे प्रतिमाह अवैध वसूली करने का मामला सामने आने पर बिजली विभाग के वरीय अधिकारी शनिवार को गारू पहुंचे और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई।

दरअसल इस मामले का खुलासा दो दिनों पहले तब हुआ जब एक व्यवसायी ने पैसा देने में देर कर दी और इससे नाराज़ कर्मियों ने अवैध बिजली कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटे जाने पर व्यवसाई ने पुरे खेल का पर्दाफाश कर दिया।

इस सम्बन्ध में वेल्डिंग दुकान के संचालक निरंजन कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पिछले दो वर्षों से विधुत विभाग के मानव दिवस कर्मी अखिलेश ठाकुर प्रति माह पंद्रह सौ रुपये की नगद या फिर अपने खाता में जमा करवाकर उगाही करता था।जब कनेक्शन लेने के बारे में बात करते तो तत्कालीन विधुत कनीय अभियंता और अखिलेश ठाकुर बोलते की पैसा देते रहो विधुत विभाग की तरफ से कोई समस्या उत्पन्न नही होगी। न ही कभी तुम्हारे दुकान में छापा मारेंगे बस समय पर पैसा देते रहो। छापामारी करने के पहले आपको सूचना दे देंगे कोई कुछ नहीं करेगा।

हालाँकि शनिवार को थाना में बिजली विभाग के मानव दिवस कर्मी के साथ साथ मामले को उजागर करने वाले व्यवसाई पर भी मामला दर्ज करा दिया गया।

गारू थाना में मामला दर्ज करवाने के पहले विधुत विभाग के विधुत कार्यपालक अभियंता एच पी बर्णवाल और विधुतआपूर्ति क्षेत्र के असगर अली ने वेल्डिंग दुकान में पहुँच कर मामले की जांच की और मामला सत्य पाया।

इस संबंध में बर्णवाल ने बताया कि बिजली चोरी करना और चोरी करवाना दोनों ही संगीन अपराध है। दोनों से सरकार राजस्व का नुकसान होता है। मामले की जाँच में अवैध कनेक्शन धारकों से अवैध पैसों की उगाही करने का मामला सत्य पाया गया है। इस सम्बन्ध में चोरी करने वाले व्यवसाई और चोरी करवाने वाले विधुत विभाग के मानव दिवस कर्मी अखिलेश ठाकुर पर विधुत विभाग की धाराओं के तहत थाने में मामले दर्ज कराया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता ने लोगों से अपील की कि वे रविवार को स्थानीय प्रज्ञा केंद्र जाकर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन दें। उन्हें तुरंत कनेक्शन दिया जायेगा। अन्यथा आगे अवैध कनेक्शन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

उधर गारू थाना प्रभारी रंजित कुमार यादव ने बताया कि इस सम्बन्ध में कांड संख्या-06/21 के तहत धारा 420 आईपीसी एवं 135/137 विधुत अधिनियम 2003 के तहत दो लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।

उधर बिजली विभाग के लोगों ने वेल्डिंग दुकानदार पर बिजली चोरी के आरोप में 12 हज़ार रुपयों का जुर्माना भी ठोंका है।

रिपोर्ट राजधानी न्यूज से बबलू खान

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