नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार जुर्माना की सजा

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जमशेदपुर/घाटशिला- कमलेश सिंह

जमशेदपुर:एडीजे 4 की अदालत ने नाबालिक बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी बागबेड़ा निवासी कालु मुंडा उर्फ कालू को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना एवं उसके सहयोगी बुधराम मुंडा उर्फ बुधु को सात साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इस मामलेे मेंअभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक सुशील जायसवाल ने बहस की । इन लोगों के खिलाफ आरोप है कि 16 जून 2017 को नाबालिग बच्ची को घर से स्कूल जाने के क्रम में टेंपो से अपहरण कर लिया उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। लोगों केे खिलाफ थाना में मामला दर्ज कियाा गय था।