कोडरमा। दादी द्वारा अपने ही पोते की हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की कोर्ट ने आरोपी दादी रेखा देवी (53 वर्ष, पति मनोज यादव, गझंडी) को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रु जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2025 का है और मृतक की मां पूनम देवी ने तिलैया थाना में कांड सं 123/25 दर्ज कराया गया था। आवेदन में पूनम देवी ने अपने सास ससुर और अन्य पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। क्योंकि कुछ दिन पूर्व होली के समय पूनम देवी के पति अरविंद कुमार ने शराब के नशे में उसकी सास के साथ मारपीट करने और गला दबाने के प्रयास किया था। इसके बाद सास रेखा देवी और ससुर मनोज यादव ने उसके बेटे की हत्या करने की धमकी दी थी। बता दें कि अरविंद कुमार, मनोज यादव के पहली पत्नी का पुत्र था। जबकि रेखा देवी मनोज यादव की दूसरी पत्नी थी। मनोज यादव की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। पुलिस के सामने रेखा देवी ने कपड़ा टांगने वाली रस्सी से बच्चे की गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता वचन देवनाथ आर्या ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया।

