Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the newsair domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u490868641/domains/newsrajdhani.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the newsair domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u490868641/domains/newsrajdhani.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
SBI समेत सभी बैंकों ने भेजे ग्राहकों को ये मैसेज! आज रात से बंद हो रही है ये सर्विस – Rajdhani News
Fri. Nov 22nd, 2024

SBI समेत सभी बैंकों ने भेजे ग्राहकों को ये मैसेज! आज रात से बंद हो रही है ये सर्विस

नई दिल्ली

कोरोना महामारी के दौरान बैंकों ने अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं. देश के सबसे बड़े बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को बताया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली कुछ सेवाएं 30 सितंबर 2020 के बाद बंद कर दी जाएंगी यानी 1 अक्टूबर 2020 से ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी. भारतीय रिजर्व बैंक एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल रहा है. ये सेवाएं अंतरराष्‍ट्रीय ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई हैं.

SBI ने कहा है कि अगर आप अपने कार्ड से इंटरनेशनल मार्केट में खरीदारी की सुविधा जारी रखना चाहते हैं तो INTL के बाद अपने कार्ड संख्‍या की आखिरी 4 डिजिट लिखकर 5676791 पर SMS करें.

महामारी के चलते कार्ड जारीकर्ताओं को आरबीआई ने नियम लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है. आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए अलग से प्राथमिकता बतानी होगी. साफ है कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दी जाए.

आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए अलग से प्राथमिकता दर्ज करानी होगी. मतलब साफ है कि ग्राहक को जरूरत है तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी. आसान भाषा में समझें तो ग्राहकों को अब इसके लिए अप्‍लाई करना होगा. आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए. साफ है कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दी जाए.

देश से बाहर भेजा 7 लाख रु से ज्यादा तो लगेगा टीसीएस- 1 अक्टूबर से देश में आयकर का एक अहम नियम बदलने जा रहा है. इसके अनुसार, अब देश से बाहर पैसा भेजने पर भी TCS यानी Tax Collected at Source कटेगा. इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 206C (1G) के तहत TCS का दायरा बढ़ाते हुए इसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) पर भी लागू करने का फैसला किया है. यानी ट्रैवल, शैक्षणिक आदि खर्च के साथ ही विदेश में किए गए निवेश पर अब यह टैक्स लगेगा. अब 7 लाख रुपए या इससे ज्यादा के रेमिटेंस पर TCS कटेगा.

 

Related Post