चाईबासा: कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान अपने ही भाई की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी राजेश हेम्ब्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, कुमारडुंगी थाना कांड संख्या 14/2024, दिनांक 9 सितंबर 2024 में राजेश हेम्ब्रम, पिता स्वर्गीय शुभनाथ हेम्ब्रम, निवासी बड़ारायकमान, थाना कुमारडुंगी, जिला पश्चिमी सिंहभूम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
घटना 8 सितंबर 2024 की रात करीब 7 बजे की है। आपसी विवाद के दौरान राजेश हेम्ब्रम ने अपने भाई बुधन हेम्ब्रम के सिर पर डंडे से हमला कर दिया था। गंभीर चोट लगने से बुधन हेम्ब्रम की मौत हो गई थी।
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने आरोपी राजेश हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 384/2024 में पूरी होने के बाद 5 अगस्त 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने राजेश हेम्ब्रम को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

