Sat. Sep 14th, 2024

Ranchi

झारखंड सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) को राज्य में जांच की दी गई अनुमति यानी जनरल कन्सेंट वापस ले लिया है. अब सीबीआई को राज्य में किसी भी जांच से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी. गौरतलब है गुरुवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 ( 25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है. इसके बाद सीबीआई को अब झारखंड में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखंड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी. अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.

सीबीआई को कैसे मिलता है केस

दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के तहत सीबीआई सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्शन 3 के तहत अपराधों पर खुद से जांच शुरू कर सकती है. राज्यों में जांच शुरू करने से पहले सीबीआई को सेक्शन 6 के तहत राज्य सरकार से इजाजत लेना जरूरी है.

सूत्रों के अनुसार

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