चाईबासा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देश पर मंगलवार को झींकपानी के जोड़ा पोखर 10+2 हाई स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम मौहम्मद शाकिर और सचिव रवि चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ।
शिविर का उद्देश्य छात्र-छात्राओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का नेतृत्व एलएडीसी चीफ सुरेन्द्र प्रसाद ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की संरचना और कार्यप्रणाली की जानकारी दी।
सुरेन्द्र प्रसाद ने बच्चों को पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और किसी भी तरह की परेशानी होने पर उचित माध्यम से मदद लेनी चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया और दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर के महत्व की जानकारी दी। इसके अलावा मानव तस्करी के दुष्परिणाम और इससे बचाव के उपायों के बारे में बताया। उन्होंने सांप काटने से पीड़ित परिवार को मिलने वाली मुआवजा योजना की भी जानकारी दी।
पीएलबी रेणु देवी ने स्पॉन्सरशिप योजना और फॉस्टर केयर योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को सहायता दी जा सकती है। इसके लिए निर्धारित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
पीएलबी सोमा बोस ने विद्यार्थियों को सांप काटने की स्थिति में झाड़-फूंक के बजाय तत्काल मरीज को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उन्होंने मौसमी बुखार से बचाव के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करने और आसपास साफ-सफाई रखने की बात कही।
कार्यक्रम का संचालन पीएलबी रेणु देवी ने किया। अंत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। शिविर में विद्यार्थियों और विद्यालय के अन्य लोगों ने कानूनी जानकारी प्राप्त की।

