चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के टेबो थाना कांड संख्या 12/2024 में अवैध हथियार रखने के मामले में अभियुक्त बिरसा पूर्ती उर्फ चट्टान उर्फ चट्टान सिंह पूर्ती को अदालत ने तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार सिंह की अदालत, चक्रधरपुर ने 15 सितंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।
मामला 13 अगस्त 2024 को टेबो थाना में दर्ज किया गया था। बिरसा पूर्ती उर्फ चट्टान सिंह पूर्ती, पिता स्व. सामू पूर्ती, निवासी हलमद, थाना टेबो, पश्चिमी सिंहभूम के खिलाफ प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा (माओवादी) से जुड़ने, संगठन को सहयोग करने, संगठन की पर्ची रखने, अवैध गोली रखने और लेवी मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। मामले में BNS 2023 की धारा 308(3), 308(4), 308(5), 61(2), 3(5), Arms Act की धारा 25(1-बी), 26, 35 तथा 17 C.L.A. Act लगाई गई थी।
पुलिस के अनुसार 12 अगस्त 2024 की रात गुप्त सूचना मिली थी कि करला चम्पावा की ओर से दो हथियारबंद व्यक्ति मोटरसाइकिल से हेसाडीह की तरफ आ रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए छापामारी दल का गठन किया गया। टीम में गोईलकेरा थाना प्रभारी पु०अ०नि० विक्रात मुण्डा और सशस्त्र बल शामिल थे। पुलिस टीम रात करीब 23:10 बजे सोंगरा पहुंची और चौक के पास घेराबंदी कर इंतजार करने लगी।
रात करीब 00:20 बजे मोटरसाइकिल से आ रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर वह मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा, जिसे बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसकी पहचान बिरसा पूर्ती उर्फ चट्टान सिंह पूर्ती के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक बंदूक, एक साइड बैग, लोहे का खोखा, तीन पटाखे, छर्रा और सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल बरामद किया गया। मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की थी।
पूछताछ में बिरसा पूर्ती ने अपने साथी सोमा बोदरा के भी हथियार के साथ आने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने सोमा बोदरा उर्फ गाजा उर्फ गंजड़ा, उम्र 21 वर्ष, पिता बहादुर बोदरा, निवासी चेतन टोला, सोगरा, थाना टेबो को पकड़ा। उसके पास से एक देशी कट्टा, सोनी कंपनी का स्मार्ट मोबाइल और भाकपा (माओवादी) की चंदा/जुर्माना/लेवी रसीद बुक बरामद की गई।
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बिरसा पूर्ती को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने बिरसा पूर्ती उर्फ चट्टान उर्फ चट्टान सिंह पूर्ती को Arms Act की धारा 25(1-बी) के तहत तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

