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नागाडीह हत्याकांड: पांच आरोपियों को उम्रकैद, तीन अन्य बरी

जमशेदपुर। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के नागाडीह हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित परिवार को लंबे समय से इंतजार था।

जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश सहाय की अदालत ने नागाडीह हत्याकांड में पांच आरोपियों – राजाराम हांसदा, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार, तारा मंडल और रंगो पूर्ति – को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

वहीं, अन्य आरोपियों विभीषण सरदार, बाबू सरदार, डॉक्टर मार्डी, जगत मार्डी, डॉक्टर टुडू और सुभाष हांसदा को कोर्ट ने बरी कर दिया।

इस हत्याकांड की घटना 18 मई 2017 की शाम हुई थी। बच्चा चोरी के झूठे आरोप में जुगसलाई नया बाजार निवासी दो भाई – विकास वर्मा और गौतम वर्मा – उनकी दादी रामसखी देवी तथा उनके साथी गंगेश गुप्ता को गांववालों ने पुलिस की मौजूदगी में ईंट-पत्थर से मार डाला था। मृतक के छोटे भाई उत्तम वर्मा के अनुसार, गौतम के पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण भीड़ ने उन्हें और उनके साथियों को पकड़ लिया और पुलिस की मौजूदगी में मारपीट शुरू कर दी।

घटना में गौतम व विकास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दादी रामसखी देवी का इलाज के दौरान टीएमएच में निधन हो गया। इस मॉब लिंचिंग की घटना ने पूरे झारखंड में सनसनी मचा दी थी।

फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय को न्यायसंगत बताया और कहा कि यह उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय की अनुभूति कराता है।

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