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रामगढ़। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने प्रेस वार्ता किया

रामगढ़। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता करते हुए एसडी पी ने पत्रकारों को बताया कि 8 अगस्त वादिनी संकुल शकुंतला देवी उम्र 40 वर्ष पति धर्मेंद्र साहू साथियों वाटर नंबर सी /33 हाउसिंग कंपलेक्स थाना मांडू जिला रामगढ़ के द्वारा वेस्ट बोकारो और पीले एक लिखित आवेदन दिया गया कि दिनांक 29 जुलाई 2021 को समय 8:00 बजे रात्रि में मेरे फोन नंबर दबंग 99345 02414 पर मोबाइल नंबर 8581080853 फोन कर मेरे पति को खोजा जा रहा था तथा धमकी दिया कि मैं माओवादी एमसीसी का आदमी हूं। मेरा मांग नहीं मानते हैं तो पूरा परिवार को समाप्त कर देंगे। उसके बाद करीब 1 सप्ताह तक पैसे की मांग किया जा रहा था। नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तथा एक भाकपा माओवादी का प्रचा भेजा गया जिसमें एक एके 47 हथियार एवं 1000 गोली का प्रबंध करो। उन्होंने आगे कहा कि 9 अगस्त 2021 को वादिनी से सुबह आरा 4 नंबर पर 50000 रुपए लाने के लिए बोला गया था। पैसा लेने आए व्यक्ति आबिद खान उम्र 31 वर्ष पिता हनीफ खान हाल मुकाम ग्राम पुराना बाजार थाना मांडू (कुजू) जिला रामगढ़, स्थाई पता ग्राम उरहाना पोस्ट परसेवा, थाना रेठोरा जिला मुरैना मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए व्यक्ति द्वारा अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में अपने साढू बाले खान जो वर्तमान में हजारीबाग जेल में बंद है के दोस्त जो दुखन द्वारा लेवी का पैसा लेने हेतु भेजे जाने की बात को स्वीकार किया गया है। अग्रतर करवाई हेतु वेस्ट बोकारो ओपी में कांड संख्या 176/21 8 अगस्त 2021 धारा 385/386/387 एवं सी सी अक्त दर्ज किया गया। गिरफ्तार किए गए आबिद खान के पास से सैमसंग कंपनी का काला रंग का बटन वाला मोबाइल जिसका आईएमईआई नंबर 354171084573907/01 जिसमे सिम 9955701977 लगा हुआ है। छापेमारी दल मे मुराद हसन पु. अ, नि के साथ वेस्ट बोकारो ओ पी के सशस्त्र बल शामिल थे।

 

रिपोर्ट -रामगढ़ ब्यूरो आरिफ कुरैशी

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