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लुपुंगगुटु के संत जेवियर उच्च विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

चाईबासा: राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश पर 90 दिवसीय विशेष गहन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को लीगल लिटरेसी क्लब संत जेवियर उच्च विद्यालय, लुपुंगगुटु में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष मौहम्मद शाकिर और डालसा सचिव रवि चौधरी के मार्गदर्शन में किया गया।

शिविर में पीएलवी हेमराज निषाद और पीएलवी सूरज कुमार ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को विभिन्न कानूनी विषयों की जानकारी दी। पीएलवी सूरज कुमार ठाकुर ने बाल विवाह को गंभीर सामाजिक समस्या बताते हुए कहा कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह करना कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की सूचना प्रखंड पदाधिकारी या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 पर दी जा सकती है।

पीएलवी हेमराज निषाद ने छात्र-छात्राओं को NALSA की वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं योजना 2016 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता, सलाह और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही भरण-पोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और संपत्ति विवाद से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

उन्होंने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या वारिसों से भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है।

कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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