चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को आठ मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। बेंच संख्या-9 में हुई सुनवाई के दौरान कुल 44 लाख 97 हजार 350 रुपये की राशि पर समझौता हुआ।
लोक अदालत की कार्यवाही जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह तथा सदस्य राजीव कुमार और देवश्री चौधरी की मौजूदगी में संपन्न हुई। आयोग ने वर्ष 2026 में दर्ज मामलों का निपटारा उसी वर्ष कर त्वरित न्याय देने का संदेश दिया। अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आयोग जनहित में हमेशा तत्पर है और यहां लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जाता है।
लोक अदालत में उपभोक्ताओं, बीमा कंपनियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों से जुड़े मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया गया। सबसे बड़े समझौतों में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी कंपनी लिमिटेड से जुड़े दो मामलों का निपटारा हुआ। गुरेंद्र पाल सिंह और बिनिता देवी द्वारा दायर मामलों में कुल 28 लाख 50 हजार रुपये पर समझौता किया गया।
फोर्स मोटर्स लिमिटेड से जुड़े सचिन कुमार अग्रवाल के दो मामलों में 6 लाख 82 हजार 658 रुपये का संयुक्त समझौता हुआ। वहीं जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की चाईबासा शाखा से जुड़े सुनीता गोप के मामले का निपटारा 32 हजार 679 रुपये में किया गया। इसके अलावा केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लगभग 2 लाख रुपये तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े मामले में 68 हजार 500 रुपये का समझौता हुआ।
लोक अदालत में वर्ष 2026 के चार, वर्ष 2025 के तीन और वर्ष 2024 के एक मामले का निपटारा किया गया। पीठासीन अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों के समाधान के लिए अधिक से अधिक लोग लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि राज्य आयोग रांची में लंबित मामलों के समाधान के लिए भी लोक अदालत का सहारा लिया जा सकता है।
कार्यवाही के अंत में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और सभी मामलों का निष्पादन किया गया।

