झालसा रांची के निर्देशानुसार ,प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के वीणा मिश्रा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम के मार्गदर्शन में विधिक सहायता केंद्र तारा के पीएलवी कामेश्वर कुमार द्वारा शनिवार को ऑनलाइन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के शुभअवसर पर कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर संबोधित करते हुए कहा कि बाल श्रम का मुख्य समस्या अशिक्षा और निर्धनता है। चौदह साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम नही करवा सकते है।यदि किसी भी होटल,गैरेज, दुकान ,ईटा बनाने में,अन्य कार्य चौदह वर्ष से कम वर्ष के बच्चों से काम करते हुए पकड़ाया जाता है तो उसे कानूनी रूप से आर्थिक दंड तथा जेल भी हो सकता है।बच्चों को खेलने पढ़ने और समूचित अधिकार दिया गया है। कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रोजेक्ट शिशु के माध्यम से कोरोना के कारण अनाथ बच्चों सरकारी योजना स्पॉन्सरशिप के तहत दो हजार रुपये प्रतिमाह खर्च के लिए दिया जाएगा।चौदह वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों से काम कराना निषेध है।उसे निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है।मौके पर उपस्थित दयानंद कुमार कविता कुमारी प्रशांत राम कुमारी गंजू अनंत आकाश बॉबी कुमार आशीष कुमार मौजूद थे।
गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट