Breaking
Fri. Jun 26th, 2026

हत्यारोपी को आजीवन कारावास   एवं 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा 

घाटशिला:-जिला एवं अफसर न्यायाधीश-1की अदालत ने शुक्रवार को हत्या करने के आरोपी नारायण बास्के एवं शकुंतल सोरेन को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सजा के अवधी 6 माह अधिक और बढा दी जाएगी। इस मामले में अधिवक्ता आर प्रधान एवं डीएनए भगत एवं पीपी संजय सिंहा ने बहस की । इन लोगों के खिलाफ जादूगोड़ा थाना में कांड संख्या 29/18 में भादवी की धारा 302,201,34 के तहत जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के ध्वनि गांव निवासी देवीदास सोरेन ने 7 जून 2018 को नारायण बास्के एवं शकुंतला सोरेन के खिलाफ मारपीट कर देवनाथ सोरेन की हत्या कर उसके शव को घर के ही गुहाल घर में रख दिया था।

घाटशिला कमलेश सिंह की रिपोर्ट

Related Post