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अग्रिम जमानत नामंजूर होने के बाद भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं

जमशेदपुर:-गोलमुरी नामदा बस्ती के विकास कॉलोनी निवासी नीतू सिंह ने बुधवार को सिटी एसपी को प्राथमिकी अभियुक्त विशाल सिंह एवं आरके सिंह की गिरफ्तारी नहीं करने के संबंध में आवेदन सौंपा है। नीतू सिंह के द्वारा सिटी एसपी के दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि परसुडीह थाना कांड संख्या 74/20 में प्राथमिक अभियुक्त विशाल सिंह एवं आरके सिंह हैं। इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से नामंजूर हो जाने के बाद भी परसुडीह थाना प्रभारी के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जबकि इस प्राथमिकी का अनुसंधानकर्ता भी थाना प्रभारी स्वयं है। आवेदन में नीतू सिंह ने सिटी एसपी को सौंपा गया आवेदन में अभी लिखा है कि थाना प्रभारी के मदद से दोनों अभियुक्त जांच को किसी भी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सिटी एसपी के अलावा आवेदन की प्रतिलिपि पुलिस उपमहानिरीक्षक कोल्हान चाईबासा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम को भी भेजी गई है।

जानकारी हो कि टाटा मोटर्स के बाईसिक्स कर्मी आलोक रंजन की कथित आत्महत्या मामले में टाटा मोटर्स के सुरक्षाधिकारी विशाल सिंह और आरके सिंह की जमानत याचिका शनिवार को खारिज़ हो गई। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो महीनों की लंबी सुनवाई के बाद शनिवार को आदेश सुनाते हुए अभियुक्तों की जमानत याचिका को खारिज़ कर दिया। विदित हो कि स्व. आलोक रंजन की विधवा नीतू सिंह के लिखित शिकायत पर परसुडीह थाना में कांड संख्या 74/2020 दर्ज़ हुई थी। नीतू सिंह ने टाटा मोटर्स के सुरक्षा अधिकारी विशाल सिंह और आरके सिंह पर अनैतिक संबंध के लिए दबाव बनाने और उनके दिवंगत पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

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