बिहार : बिहार में सोमवार 17 अगस्त से अनलॉक थ्री लागू हो गया है। अनलॉक थ्री होने के बावजूद 10 सेवाओं पर जारी रोक लागू रहेगी।
किन-किन सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगी
बसों का परिचालन बंद रहेगा, रात 10 से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे,शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे,स्कूल बंद रहेंगे, कालेज बंद रहेंगे,सिनेमा हॉल और थियेटर बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा,राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।
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लॉकडाउन हटने के बाद ही बिहार में दुकानों को खोलने के समय में पूरी छूट दी गई है। जरूरी सामान को छोड़कर पहले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत थी। जिसे अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए खोला जा सकता है।सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन जरूरी है वरना जिला प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दुकानों में ख़ास ख्याल रखना होगा।वरना जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगी।