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ट्रेनों में अलार्म चेन के दुरुपयोग पर सख्ती, चक्रधरपुर मंडल ने यात्रियों से जिम्मेदारी निभाने की अपील

चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने यात्रियों से ट्रेन यात्रा के दौरान जिम्मेदार आचरण अपनाने की अपील की है। मंडल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अलार्म चेन खींचना केवल वास्तविक आपात स्थितियों जैसे किसी यात्री की गंभीर बीमारी, आग लगने की घटना या अन्य सुरक्षा संबंधी खतरे की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से चेन खींचने से न केवल ट्रेन संचालन प्रभावित होता है, बल्कि अन्य यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है और समयपालन भी बाधित होता है।

रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी कि भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए दोषी व्यक्ति पर 1000 रुपये तक का जुर्माना, एक वर्ष तक की सजा या दोनों का प्रावधान है।

मंडल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च 2026 के बीच अलार्म चेन के दुरुपयोग के 267 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 245 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि रेलवे प्रशासन इस तरह की घटनाओं को लेकर गंभीर है और लगातार कार्रवाई कर रहा है।

चक्रधरपुर मंडल ने सभी यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और अलार्म चेन का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही करें, ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके।

मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति दक्षिण पूर्व रेलवे, चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा जानकारी जारी की गई है।

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