चाईबासा: झारखंड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2012 के नियम 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंदन कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने नगरपालिका चुनाव से संबंधित निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की है।
जारी सूचना के अनुसार अनुसूची के स्तंभ (2) में वर्णित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों के निर्वाचन के लिए संबंधित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अनुसूची के स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारी चक्रधरपुर एवं चाईबासा नगरपालिका क्षेत्रों में अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों के निर्वाचन का संचालन करेंगे।
अधिसूचना के तहत अनुसूची के स्तंभ (8) में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, तिथि और समय निर्धारित किया गया है। वहीं स्तंभ (9) में नाम निर्देशन पत्रों की जांच का स्थान, तिथि और समय अंकित है। स्तंभ (10) में नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का स्थान, तिथि और समय निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा स्तंभ (11) में मतदान की तिथि और समय, स्तंभ (12) में मतों की गणना की तिथि और समय तथा स्तंभ (13) में मतगणना का स्थान निर्धारित किया गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) ने बताया कि उपरोक्त प्रपत्र-5 की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पूर्वाह्न 11 बजे दी गई है।
साथ ही प्रपत्र-5 का प्रकाशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) कार्यालय एवं संबंधित दोनों नगरपालिकाओं में किया गया है, जो आगामी सात दिनों तक प्रकाशित रहेगा।

