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बैंक डकैती मामले में अपराधी को 10 साल की सजा, चाईबासा न्यायालय ने सुनाया फैसला*

चाईबासा: लगभग दस वर्ष पुराने बैंक डकैती कांड में चाईबासा न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने अभियुक्त अमर कुमार तिडू (पिता – अखिलेश तिडू, निवासी – जुडदाग, जेरा टोली, थाना कर्रा, जिला खूँटी) को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

यह मामला नोवामुंडी थाना कांड संख्या 40/2015 से संबंधित है, जो 26 अगस्त 2015 को दर्ज किया गया था। वादी जय सिंह पुरती के लिखित आवेदन के आधार पर यह प्राथमिकी उस समय दर्ज हुई थी जब अज्ञात अपराधियों ने कैनरा बैंक, डांगुवापोसी शाखा में घुसकर देशी कट्टा का भय दिखाते हुए 1,51,275 रुपये की डकैती की थी।

घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए और मुख्य आरोपी अमर कुमार तिडू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 69/2016 में किया गया।

लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक चाईबासा ने इस निर्णय को कानून व्यवस्था और न्याय की जीत बताया है।

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