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विधानसभा चुनाव: देवघर जिले में 18 नवंबर शाम 5 बजे से प्रचार-प्रसार पर रोक

देवघर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने जानकारी दी है कि विधानसभा आम चुनाव 2024 के तहत देवघर जिले के 15-देवघर, 14-सारठ, और 13-मधुपुर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 20 नवंबर को होगा। इसके मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व, यानी 18 नवंबर की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी।

 

प्रचार-प्रसार और रैलियों पर प्रतिबंध

 

इस अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, रोड शो, रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि यह कदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

 

बाहरी राजनीतिक व्यक्तियों को जिला छोड़ने का निर्देश

 

साथ ही, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता जो देवघर जिले के निवासी नहीं हैं और प्रचार-प्रसार के लिए जिले में आए हुए हैं, लेकिन जिले के मतदाता या प्रत्याशी नहीं हैं, उन्हें भी 18 नवंबर शाम 5 बजे के बाद जिले में रहने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के जिले में होने की जानकारी मिलती है, तो उनके खिलाफ निर्वाचन नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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