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*गांजा बेचने के मामले में मुकेश साव को एक साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना*

चाईबासा: गांजा बेचने के मामले में अभियुक्त मुकेश साव को न्यायालय ने एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 140/2019 से संबंधित है। 2 अक्टूबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(II)(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार, 2 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह चक्रधरपुर थाना प्रभारी गोपीनाथ तिवारी दिवा गश्ती पर थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक गुमटी में गांजा रखकर बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें गुमटी से गांजा के कुल 44 पैकेट बरामद हुए। पुलिस ने सभी पैकेट विधिवत जब्त कर लिए।

इस मामले में अभियुक्त मुकेश साव, पिता स्वर्गीय रघुनाथ साव, निवासी आदर्श कॉलोनी, नगर परिषद के पीछे, थाना चक्रधरपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के विरुद्ध गांजा के अवैध कारोबार का आरोप लगाया गया था।

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मुकेश साव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने मामले से संबंधित साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किया और न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।

मामले की सुनवाई के बाद एनडीपीएस केस संख्या 09/2020 में 14 अक्टूबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, चक्रधरपुर अजय कुमार सिंह की अदालत ने मुकेश साव को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(II)(ए) के तहत दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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