चाईबासा: सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन विभाग ने गुरुवार को चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक के समीप नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर सदर थाना के सहयोग से चलाए गए इस अभियान में वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने के प्रति जागरूक किया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े जाने वाले चालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत नशे की हालत में वाहन चलाने के प्रथम अपराध पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना या छह महीने तक कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है। वहीं, दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 15 हजार रुपये तक जुर्माना या दो वर्ष तक कारावास अथवा दोनों की सजा हो सकती है।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे नशे की हालत में वाहन चलाने से बचें और यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय अपनी सुरक्षा के साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। यातायात नियमों का पालन कर और जिम्मेदारी से वाहन चलाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सभी लोग सहयोग करें।

