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सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच आरोपियों को 25-25 साल की सजा, 30-30 हजार रुपये जुर्माना

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में सामने आए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को 25-25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय संतोष आनंद की अदालत ने गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सजा पाने वालों में कातिगुटू निवासी सिंगराय पुरती उर्फ पिंटु पुरती, हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेया, हरिचरण पुरती उर्फ जरोय पुरती, चन्द्र पुरती उर्फ विशाल पुरती और सुलेमान पुरती उर्फ सोले शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 157/2023, दिनांक 22 सितंबर 2023 के तहत सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने घटना से संबंधित साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से जुटाया और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

इसके बाद सत्रवाद संख्या 552/2023 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत में मामले का विचारण शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पांचों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(D) के तहत दोषी करार दिया।

दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने सिंगराय पुरती उर्फ पिंटु पुरती, हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेया, हरिचरण पुरती उर्फ जरोय पुरती, चन्द्र पुरती उर्फ विशाल पुरती और सुलेमान पुरती उर्फ सोले को 25-25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस की ओर से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर समय पर आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा मिली।

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