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चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज अपहरण के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया।

जानकारी के अनुसार, गुवा थाना कांड संख्या-12/2023 में 4 मई 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि 18 अप्रैल 2023 को आरोपी जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया, निवासी नुईया, थाना गुवा, ने गोविन्द चाम्पिया और सोमनाथ चाम्पिया को गुवा बाजार से पकड़कर जंगल की ओर ले गया था। इस संबंध में गालु चाम्पिया के लिखित आवेदन के आधार पर गोविन्द चाम्पिया के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।

मामले के अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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