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चाईबासा में नशा सामग्री और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी, 8 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया

चाईबासा: नगर परिषद चाईबासा की ओर से गुरुवार को शहर में नशा सामग्री और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। यह अभियान नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार तथा जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम के निर्देश पर चलाया गया।

कार्यपालक पदाधिकारी और अंचलाधिकारी सदर चाईबासा के संयुक्त नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में नगर परिषद के राजस्व पदाधिकारी, कर संग्रहकर्ता, नगर प्रबंधक और सुपरवाइजर शामिल रहे। टीम ने बस स्टैंड, सदर अस्पताल और विभिन्न विद्यालयों के आसपास स्थित दुकानों की जांच की।

अभियान के दौरान COTPA अधिनियम 2003 के तहत गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी सहित अन्य नशा सामग्री की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और बिक्री पर भी जांच की गई। टीम ने कई दुकानों से गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया।

नगर परिषद की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से करीब 8 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला। अधिकारियों ने दुकानदारों को सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की चेतावनी दी।

नगर परिषद प्रशासन ने कहा कि शहर को स्वच्छ और नशामुक्त बनाने के लिए इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही लोगों से भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और बच्चों तथा युवाओं को नशे से दूर रखने में सहयोग करने की अपील की गई है।

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