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झारखंड में ECI का बड़ा आदेश: अनुराग गुप्ता को DGP पद से हटाने का निर्देश

ECI’s big order in Jharkhand: Instructions to remove Anurag Gupta from the post of DGP

 

बिग ब्रेकिंग:

झारखंड में ECI का बड़ा आदेश: अनुराग गुप्ता को DGP पद से हटाने का निर्देश

नई दिल्ली:भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने झारखंड राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, जिसमें अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद से तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

आदेश का विवरण

ECI ने झारखंड सरकार को स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुराग गुप्ता को उनकी वर्तमान भूमिका से हटा दिया जाए और उनके स्थान पर राज्य में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ DGP स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जाए। आयोग ने इस कदम को आवश्यक बताया है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात से बचा जा सके।

अनुराग गुप्ता का विवादास्पद रिकॉर्ड

अनुराग गुप्ता का कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। उन पर पिछले वर्ष के राज्यसभा चुनाव में प्रभाव डालने का आरोप था, जिसके चलते उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई थी। ऐसे में ECI ने उनकी नियुक्ति को चुनावी प्रक्रिया के लिए संवेदनशील मानते हुए हटाने का निर्णय लिया है।

समयसीमा और अनुपालन

झारखंड सरकार को इस निर्देश का पालन करते हुए अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटाने और एक नए अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह रिपोर्ट 19 अक्टूबर 2024 तक जमा करनी होगी।

चुनाव आयोग की भूमिका

ECI का यह कदम यह दर्शाता है कि आयोग चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए गंभीर है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और अधिकारियों से निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की है, ताकि जनता का विश्वास निर्वाचन प्रक्रिया पर बना रहे।

आगामी विधानसभा चुनाव

झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है, और ECI द्वारा उठाए गए इस कदम से यह संकेत मिलता है कि आयोग चुनावी माहौल को साफ-सुथरा रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी आयोग ने कई राज्यों में ऐसे कदम उठाए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

इस आदेश के बाद, झारखंड सरकार को जल्द ही एक नए कार्यवाहक DGP की नियुक्ति करनी होगी, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो सके.

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