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जेएसएससी-सीजीएल विवाद पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार से पूछे सवाल, अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग

जमशेदपुर। जेएसएससी-सीजीएल भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को जमशेदपुर सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन कर राज्य सरकार पर कई सवाल उठाये। मरांडी ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दाखिल हालिया जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि यदि सरकार अब पूरी परीक्षा प्रक्रिया को अनियमितताओं से प्रभावित बता रही है, तो पहले अदालत के समक्ष क्या तथ्य रखे गये थे, यह स्पष्ट होना चाहिए।

मरांडी ने कहा कि सरकार के पहले के रुख और हालिया हलफनामे में अंतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि परीक्षा में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी थी तो पूर्व की सीआइडी जांच में ये तथ्य सामने क्यों नहीं आये। उन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े मामले की जांच ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए, जिस पर सभी पक्षों का भरोसा कायम हो। इसी आधार पर उन्होंने पूरे मामले की सीबीआइ जांच की मांग दोहरायी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जांच केवल निचले स्तर पर आरोपित लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि परीक्षा के संचालन, निगरानी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। उन्होंने सुधीर गुप्ता, अनुराग गुप्ता, प्रशांत कुमार और सीआइडी के एडीजी मनोज कौशिक की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग की। साथ ही प्रशांत कुमार और सुधीर गुप्ता को जेएसएससी से हटाने तथा मनोज कौशिक को सीआइडी एडीजी के पद से मुक्त करने की मांग रखी। ये आरोप और मांगें राजनीतिक बयान के रूप में सामने आयी हैं; संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दोष अदालत द्वारा सिद्ध किया जाना बाकी है।

मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जवाबदेही पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन को अनियमितताओं की जानकारी नहीं थी तो निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठता है और यदि जानकारी थी तो समय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने अनुराग गुप्ता समेत पूर्व में जिम्मेदार पदों पर रहे अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की।

संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेश शुक्ला और मीडिया प्रभारी प्रेम झा मौजूद थे। इधर, हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर लगी रोक बरकरार रखी है। मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। हाईकोर्ट ने सीआइडी जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी को भी नियुक्त किया है।

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