Breaking
Wed. Aug 19th, 2026

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 21 वर्ष का कठोर कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला बुधवार, 19 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय संतोष आनंद की अदालत ने सुनाया।

मामला कुमारडूंगी थाना कांड संख्या 02/2024 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, 11 जनवरी 2024 को नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किए जाने की शिकायत पर सोबेन सामड़ उर्फ डीबु सामड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी कुमारडूंगी थाना क्षेत्र के तिरिलपी गांव के टोला कोटाचारा का रहने वाला है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के साथ वैज्ञानिक तरीके से जांच पूरी की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो केस संख्या 05/2024 के तहत हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अदालत ने सोबेन सामड़ उर्फ डीबु सामड़ को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी माना। इसके बाद अदालत ने उसे 21 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले के बाद पुलिस ने न्यायालय के निर्णय को मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया।

Related Post