चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम व्यवहार न्यायालय, चाईबासा के माननीय सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने मनोहरपुर थाना कांड संख्या 20/2024 से जुड़े मामले में अभियुक्त मंगल मुर्मू (पिता–मोहन मुर्मू), निवासी मैगजीन लेवल, थाना गुवा, को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, 5 जून 2024 को अभियुक्त ने अपनी पत्नी नेहा लखवा पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया था। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर मनोहरपुर थाना में धारा 307 एवं 506 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान के क्रम में घटना से संबंधित साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया गया और पर्याप्त प्रमाण मिलने के बाद न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया।
सत्रवाद संख्या 377/2024 में दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अभियोजन के प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया तथा उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

