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Wed. Aug 5th, 2026

पूर्वी सिंहभूम में करीब छह लाख मतदाताओं का नाम सूची से कटने की आशंका, 4 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के बाद जारी प्रारूप मतदाता सूची ने बड़ी संख्या में मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को जारी प्रारूप सूची के अनुसार जिले के कुल 19 लाख 7 हजार 244 पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 13 लाख 10 हजार 870 मतदाताओं का ही सफलतापूर्वक मैपिंग कार्य पूरा हो सका है। इसके चलते लगभग 5 लाख 96 हजार मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से बाहर होने की आशंका बनी हुई है।

डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन ने डीसी कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जिन मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो पाया है, उन्हें अभी अंतिम रूप से सूची से नहीं हटाया गया है। निर्वाचन आयोग ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा, जिसे संबंधित बीएलओ घर-घर जाकर उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद निर्धारित तिथि और स्थान पर संबंधित मतदाता आधार कार्ड को छोड़कर आयोग द्वारा मान्य अन्य 12 प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने नाम को सूची में बनाए रखने का दावा कर सकेंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) की तैनाती की गई है।

प्रारूप सूची के अनुसार 49 हजार 448 मतदाताओं का निधन हो चुका है। वहीं 1 लाख 83 हजार 558 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें सत्यापन के दौरान खोजा नहीं जा सका और उन्हें अनुपस्थित (एब्सेंट) माना गया है। इसके अलावा 1 लाख 45 हजार 462 मतदाता स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 928 मतदाताओं की अब तक मैपिंग पूरी नहीं हो सकी है।

डीसी ने बताया कि यदि किसी मतदाता को लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो वह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। यदि वहां से भी संतोषजनक निर्णय नहीं मिलता है तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील करने का प्रावधान है।

बुधवार से विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इस दौरान एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन विभाग ने दावा और आपत्ति लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मतदाता चार सितंबर तक नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम की वर्तनी सुधारने अथवा एक मतदान केंद्र से दूसरे केंद्र में नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए 8 और 9 अगस्त को पहला तथा 22 और 23 अगस्त को दूसरा विशेष शिविर सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 3 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा।

डीसी ने बताया कि 15 अगस्त को सभी पंचायत भवनों में ग्राम सभाएं तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर बैठकें आयोजित होंगी। इसके बाद 25 अगस्त से 4 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का पुनः सत्यापन करेंगे। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित मतदाता उसी मतदान क्षेत्र में निवास कर रहा है या नहीं। यदि कोई मतदाता दूसरे क्षेत्र में रह रहा होगा तो उसका नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8 भरवाया जाएगा। साथ ही पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की भी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। चार सितंबर को बीएलओ प्रत्येक परिवार के घर पर सत्यापन पूरा होने का स्टिकर भी लगाएंगे।

जिला प्रशासन के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपने नाम की जानकारी वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अथवा ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।

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