चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुदासाई कलाईया गांव में अंधविश्वास की भयावह घटना सामने आई है। बुधवार सुबह करीब 6:10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि डायन होने के आरोप में एक परिवार के पति-पत्नी और बच्चे को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें पत्नी और बच्चे की जलकर मौत हो गई।
सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर रफाएल मुर्मू के नेतृत्व में टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
मामले में वादी कोल्हान सिंकू (40 वर्ष), पिता स्वर्गीय लेको सिंकू, निवासी ग्राम कुदासाई कलाईया के फर्दबयान के आधार पर कुमारडुंगी थाना कांड संख्या 06/2026, दिनांक 18.02.2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1), 238, 61(2) तथा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/4 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में रसिका उर्फ चेचे बिरुवा, सुना बिरुवा, डेलका सिंकू, जेना बिरुवा, सुकुमारी बिरुवा समेत अन्य दो-तीन महिलाओं को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने त्वरित छापेमारी कर रसिका उर्फ चेचे बिरुवा (29 वर्ष), जेना बिरुवा (19 वर्ष), सोना बिरुवा (36 वर्ष) तथा डेलका सिंकू (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी ग्राम कलाईया, टोला कुदासाई, थाना कुमारडुंगी के निवासी हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
घटनास्थल से पुलिस ने पांच लीटर क्षमता का सफेद प्लास्टिक का डिब्बा बरामद किया है, जिसमें करीब आधा लीटर पेट्रोल बचा हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रांची की टीम को बुलाकर घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कराया जा रहा है।
छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर रफाएल मुर्मू, पुनी बासुदेव मुंडा (झींकपानी अंचल), पु०अ०नि० मिलन करमाली (प्रभारी, कुमारडुंगी थाना), पु०अ०नि० धीरज कुमार यादव (थाना प्रभारी, मझगांव थाना), पु०अ०नि० गार्टी सुंडी, स०अ०नि० सुनील कुमार यादव तथा कुमारडुंगी थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी।

