Breaking
Wed. Sep 2nd, 2026

जमशेदपुर: सेना के जवान सूरज राय को कोर्ट से मिली जमानत, पुलिस का पक्ष कमजोर साबित

जमशेदपुर । जुगसलाई पुलिस द्वारा सेना के जवान को जेल भेजने के मामले में नया मोड़ आया है। इस केस में पुलिस का पक्ष कोर्ट में कमजोर साबित हुआ, जिसके बाद आरोपी सेना के जवान सूरज राय और विजय कुमार को जमानत मिल गई।

जमानत याचिका पर सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश झा और उनके जूनियर आनंद झा ने बहस की। कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा को गलत मानते हुए अन्य धाराओं को सात साल से कम सजा योग्य माना और जमानत दे दी। इस फैसले में कोर्ट ने अशफाक अहमद केस के एक पूर्व निर्णय को आधार बनाया।

कोर्ट ने सूरज राय और बिनोद कुमार की जमानत के लिए नजदीकी रिश्तेदार को जमानतदार रखने की शर्त रखी। सूरज राय के भाई, जो स्टेट बैंक में कार्यरत हैं, ने उनकी जमानत ली, जबकि विजय कुमार का जमानत बांड बुधवार को भरा जाएगा।

इस मामले में पुलिस ने अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की मजबूत दलीलों को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि सूरज राय और विजय कुमार को जुगसलाई पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस कार्रवाई के विरोध में सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने आंदोलन भी किया। सुनवाई के दौरान सेना के कई जवान और पदाधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे।

Related Post