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पत्नी और उसके प्रेमी सहित पांच के खिलाफ न्यायालय ने संज्ञान लिया

जमशेदपुर। जमशेदपुर की एक अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी सहित पांच लोगों के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों के मामले में संज्ञान लेते हुए 12 दिसंबर को हाजिर होने का आदेश जारी किया है।

 

वादी करसन घावरी रजक के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि खुंटाडीह निवासी रेलकर्मी करसन घावरी का विवाह भालूबासा की निशा कुमारी के साथ नवंबर 2022 में हुआ था। विवाह भोज के दिन ही निशा को अपने प्रेमी तेजेंद्र सिंह उर्फ रॉकी सिंह के साथ बातचीत करते हुए पकड़ा गया। इस घटना के बाद निशा ने परिवार से माफी मांगते हुए प्रेम संबंध समाप्त करने का वादा किया।

 

विवाह के बाद करसन और निशा गुजरात के वलसाड चले गए। वहां करसन को जानकारी मिली कि उसकी अनुपस्थिति में निशा का प्रेमी रॉकी उसके घर आता था। पुलिस ने छापेमारी कर निशा और रॉकी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, और दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद करसन और निशा जमशेदपुर लौट आए, जहां समाज के निर्णय के अनुसार दोनों के संबंध विच्छेद की बात तय हुई।

 

निशा ने तलाक से पहले गहने और ₹2 लाख बहाने से ले लिए। इसके बाद निशा, उसके प्रेमी रॉकी, पिता मनोज रजक, मां सीता देवी और भाई सौरभ रजक ने तलाक के लिए ₹10 लाख की मांग की। वादी को यह भी जानकारी मिली कि उसकी पत्नी निशा ने उसकी हत्या के लिए दवाई के माध्यम से साजिश रचने का प्रयास किया और इसे मोबाइल पर सर्च किया।

 

इस मामले में करसन ने 6 सितंबर 2023 को सोनारी थाना में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, पुलिस ने मामले को तथ्यहीन बताकर बंद कर दिया। इसके बाद करसन ने न्यायालय का सहारा लिया और अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के माध्यम से प्रतिरोध शिकायत वाद दाखिल किया।

 

सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद, न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेन की अदालत ने बुधवार को संज्ञान लेते हुए पत्नी निशा, प्रेमी रॉकी और अन्य तीन आरोपियों को 12 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश जारी किया।

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