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मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक, नियम उल्लंघन पर होगी सजा

जमशेदपुर।पूर्वी सिंहभूम जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रावधानों के तहत यह रोक लगाई गई है, जिसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

धारा 126 के अनुसार, मतदान क्षेत्र में निर्धारित 48 घंटों की अवधि के दौरान, कोई भी व्यक्ति किसी चुनावी सभा या जुलूस का आयोजन नहीं कर सकता, उसमें शामिल नहीं हो सकता, न ही उसे संबोधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, चलचित्र, टेलीविजन, या किसी अन्य माध्यम से चुनावी प्रचार नहीं किया जा सकता, न ही जनता को आकर्षित करने के लिए किसी संगीत समारोह, नाटक, या अन्य मनोरंजन का आयोजन किया जा सकता है।

अधिनियम का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दो साल तक की कारावास, जुर्माना, या दोनों सजा का प्रावधान है। इन सख्त नियमों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना है, ताकि मतदान निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

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