महुआडांड़ अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा होटल / लॉज / प्रतिष्ठान संचालक करें कोविड गाईडलाइन का पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई।
महुआडाड़ अनुमंडल पदाधिकारी नित निखिल सुरीन के द्वारा आदेश जारी करतें हुए सभी होटल / लॉज संचालको को निदेशित किया गया है कि आगन्तुकों एवं पर्यटकों से कोविड- 19 जाँच ( RAT / RTPCR / TruNat ) संबंधी प्रमाण पत्र एवं टीकाकरण के दोनों डोज प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही अपने होटल / लॉज / प्रतिष्ठान में कमरा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकोल एवं होटल / लॉज / प्रतिष्ठान संचालन से संबंधित जारी सभी दिशा – निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के नये वरियेन्ट ” ओमिक्रोन ” के प्रभाव का प्रसार काफी तीव्र गति से फैल रहा है। साथ ही नए साल को लेकर अधिक से अधिक संख्या में दिन प्रतिदिन राज्य एवं राज्य के बाहर के पर्यटकों का आवागमन हो रहा है जिससे कोविड -19 के नये लक्षण ओमिक्रोन महामारी के तीसरे लहर के फैलने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। संक्रमण के सम्भावित प्रसार को देखते हुए एहतियातन यह आवश्यक है कि सभी पर्यटकों / आगन्तुकों की कोविड -19 जाँच ( RAT / RTPCR / TruNat ) सुनिश्चित की जाए ताकि क्षेत्र में संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक है कि जो पर्यटक / आगन्तुक क्षेत्र भ्रमण कर रहें हैं वे कोविड -19 का टीका प्राप्त कर चुके है।
निरीक्षण के क्रम में यदि यह बात संज्ञान में आती है कि आपके द्वारा इस संबंध में लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई है तो वैश्विक महामारी कोविड -19 के संक्रमण के रोकथाम में असहयोगात्मक लापरवाही एवं गैर जिम्मेदराना व्यवहार के कारण आपके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं भ 0 द 0 वि 0 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कठोरतम् कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।