सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं जमषेदपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसायटी ने आयकर विभाग टीडीएस के मिलकर चैम्बर भवन में टीडीएस/टीसीएस पर सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में श्री एच.के. लाल, भा.रा.से.,आयुक्त, आयकर विभाग (सीआईटी टीडीएस), बिहार-झारखण्ड एवं विषिष्ट अतिथि के रूप में श्री मनीष कुमार झा, भा.रा.से. (सीआईटी, टीडीएस सर्किल-2), रांची उपस्थित थे। इसके अलावा अतिथि के रूप में आयकर, टीडीएस, अधिकारी श्रीमती अंजलि लकड़ा एवं श्री के. श्रीनिवास उपस्थित थे।
कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद विषय प्रवेष तथा मंच संचालन करते हुये मानद महासचिव मानव केडिया ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुये अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने टीडीएस सर्टिफिकेट से संबंधित फॉर्म 16ए की समस्याओं और मुद्दों को उपस्थित आयकर अधिकारियों के समक्ष उठाया।
जमषेदपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसायटी के अध्यक्ष सीए जगदीष खंडेलवाल ने भूमि क्रय के उपर लगने वाले टीडीएस पर निबंधन विभाग द्वारा श्रोत पर कटौती पर अपनाने वाली नीति एवं इसपर आनेवाली समस्याओं पर अपनी बातों को रखा।
श्री दिलीप गोलछा, उपाध्यक्ष (वित्त एवं कराधान) ने अपनी बातों को रखते हुए टीडीएस की ऑनलाईन जटिलताओं के साथ नये सेक्षन 194फध्206.1भ् से संबंधित समस्याओं को पदाण्धिकारियों के समक्ष रखा।
सेमिनार उपस्थित आयकर, टीडीएस पदाधिकारी श्रीमती अंजलि लकड़ा ने संचालन अपने हाथों में लेते हुये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तथा आयकर टीडीएस की सरकार द्वारा की जाने वाली प्रावधानों को सदस्यों के समक्ष रखा।
विषिष्ट अतिथि में श्री मनीष कुमार झा, भा.रा.से. (सीआईटी, टीडीएस सर्किल-2) ने अपने उद्बोधन में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेषन के द्वारा विस्तृत रूप में टीडीएस की जानकारी दी। उन्होंने नये आयकर टीडीएस की नये प्रावधानों 194छए 194च्ए नन फाईलर ऑफ टीडीएस रिटर्न के उपर प्रकाष डाला।
मुख्य अतिथि श्री एच.के. लाल, भा.रा.से.,आयुक्त, आयकर विभाग (सीआईटी टीडीएस), बिहार-झारखण्ड ने कहा कि जमषेदपुर के बहुत सारी व्यवसायियों के द्वारा स्क्रैप के उपर टीसीएस की कटौती नहीं कर रहे हैं जो उचित नहीं है। टीडीएस और टीसीएस के नियम का पालन नहीं करने पर लगने वाली पेनाल्टी के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दिये और कहा कि इनके पालन नहीं करने पर सरकार द्वारा व्यवसायियों के उपर मुकदमें की कार्रवाई के प्रावधानों को भी बताया। उन्हांेने कहा कि टीडीएस रिटर्न डीएससी में भी फाईल कर सकते हैं। टीडीएस सरेण्डर के लिये आवेदन एसेसिंग आफिसर के यहां फाईल कर सकते हैं। साथ में उन्होंने व्यवसायियों से निवेदन किया कि इन नियमों का सही तरीके से पालन करें क्योंकि सरकार का राजस्व इसी से आता है जो विकास के कार्यों मेें खर्च होता है।
इसके बाद प्रष्नोत्तरी सेषन शुरू हुआ जिसमें सीए अमित अग्रवाल, सीए मनीष केडिया आदि प्रोफेषनल एवं सदस्यों ने आयकर टीडीएस तथा टीसीएस से संबंधित समस्याओं तथा ट्रांसपोर्टर, जो टीडीएस सरेण्डर डीएससी लगाकर फाईल होता है इसे ओटीपी के माध्यम से फाईल होना चाहिए। इसके अलावा ऑनलाईन करेक्षन/अद्यतन डाटा ऑफ रिटर्न फाईल , फॉर्म 16ए रिटर्न फाईलिंग को उपस्थित अतिथियों के समक्ष रखा जिसका अतिथियों ने सदस्यों को जवाब दिया।
कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन सचिव, वित्त एवं कराधान पीयूष चौधरी ने किया।