रांची: झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन Hemant Soren) ने विधानसभा (Vidhan Sabha) में सोमवार को घोषणा की कि राज्य में निजी कंपनियों (private sector) की नौकरी में स्थानीय लोगों को लिए 75 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) की व्यवस्था लागू की जाएगी और साल में प्रशिक्षित बेरोजगारों को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता (unemployment allowance) देने की घोषणा की है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षित बेरोजगार आवेदकों को साल में 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा की है. इसके तहत विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति को 50 प्रतिशत अधिक राशि यानी 7500 रुपए सालाना दी जाएगी.
अधिकारियों ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवर बढ़ाने के उद्येश्य से की जा रही प्रस्तावित व्यवस्था में 30 हजार रुपए महीने तक के वेतन वाली 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी.
अधिकारियों ने बताया कि जो कंपनियां इस नियम की अवहेलना करेंगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है.
माना जा रहा है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण के नियम से निजी क्षेत्र की कंपनियों में खास कर लेखा कार्य से जुड़े कर्मियों और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती में स्थानीय लोगों के लिए अवसर बढ़ेंगे.