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कोरोना को देखते हुए तंबाकू पदार्थों की बिक्री और सेवन पर लगाई गई है रोक इसके बाबजूद भी

लातेहार- चँदवा:

कोरोना को देखते हुए तंबाकू पदार्थों की बिक्री और सेवन पर लगाई गई है रोक यह प्रतिबंध 25 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा।

कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 26 जून को एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों जैसे- सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके साथ ही तमाम तरह के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है।

जहाँ एक औऱ राज्य सरकार ने गुटखा औऱ तंबाकु के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।वहीँ लातेहार ज़िले के चँदवा थाना क्षेत्रों में खुलेआम बिक्री…जारी (गुटखा-तम्बाकू)

बिक्री के साथ-साथ अधिक दर में भी धड़ल्ले से बेचीं जा रहीं गुटखा व तम्बाकू

राजधानी न्यूज़ (लातेहार)बबलू खान की रिपोर्ट

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