Aadhaar में जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्युमेंट, UIDAI ने जारी की लिस्ट

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नई दिल्ली: UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है. अगर आप अपने आधार कार्ड में DOB चेंज कराना हो या फिर घर का पता को अपडेट कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी खबर है. बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक आजकल सभी जगह आधार का इस्तेमाल होता है तो ऐसे में गलत Date of Birth या फिर गलत एड्रेस आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है इसलिए अगर आपके आधार में कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सही करा लीजिए. UIDAI की ओर से डॉक्युमेंट की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि आपको DOB अपडेट कराने के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट की जरूरत होगी-

UIDAI ने किया ट्वीट

आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने अपने ट्वीट में इसके बारे में जानकारी दी है.

ट्वीट में लिखा है कि यदि आप आधार में अपनी जन्मतिथि अपडेट करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग किया गया डॉक्युमेंट आपके नाम पर हो और वैलिड हों.

स्वीकार होता हैं ये डॉक्युमेंट

UIDAI के मुताबिक, वह आधार में Proof Of Identity के लिए 32 डॉक्युमेंट स्वीकार करती है. Proof Of relationship के लिए 14 डॉक्युमेंट, DOB के लिए 15 और Proof of Address (PoA) के लिए 45 डॉक्युमेंट स्वीकार करती हैं. आइए चेक करें इन डॉक्युमेंट की लिस्ट-

DOB Documnets

1. बर्थ सर्टिफिकेट

2. पासपोर्ट

3. पैन कार्ड

4. मार्क शीट्स

5. SSLC बुक/सर्टिफिकेट

Proof Of Identity (PoI)

1. पासपोर्ट

2. पैन कार्ड

3. राशन कार्ड

4. वोटर आईडी

5. ड्राइविंग लाइसेंस

Proof of Address (PoA)

1. पासपोर्ट

2. बैंक स्टेटमेंट

3. पासबुक

4. राशन कार्ड

5. पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट

6. वोटर आईडी

7. ड्राइविंग लाइसेंस

8. बिजली बिल

9. पानी बिल

मान्य दस्तावेज नहीं होने पर ये आएगा काम

UIDAI के मुताबिक जिन लोगों के पास खुद के नाम पर कोई मान्य दस्तावेज नहीं है, वे UIDAI द्वारा अप्रूव स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार इनरॉलमेंट/नाम, पता, जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए कर सकते हैं. सर्टिफिकेट ग्रुप A या B के गजटेड अधिकारी/ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया/एमपी/एमएलए/एमएलसी/म्युनिस्पिल काउंसिलर/तहसीलदार/किसी मान्यता प्राप्त शै​क्षणिक संस्थान के प्रमुख या सुप्रिंटेंडेंट या वॉर्डन या मैट्रन/मान्यता प्राप्त शेल्टर होम या अनाथालय के इंस्टीट्यूशन के प्रमुख द्वारा जारी होना चाहिए