नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपने नवीनतम निर्देशों में मौजूदा अनलॉक-5 के दिशानिर्देशों में कोई नया बदलाव नहीं किया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अनलॉक-5 के नियम ही 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। हालांकि, कंटोंमेंट जोन के नियम सख्त रहेंगे।
स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के लिए नवीनतम दिशानिर्देश:
1) स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है।
2) ऑनलाइन क्लॉस को बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि वायरस के प्रसार से बचें।छात्रों के पास स्कूल न जाने और अनलॉक पढ़ने का ऑप्शन जारी रखने का विकल्प है।
3) हालांकि, अगर कोई छात्र स्कूल जाने का फैसला करता है, तो माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
4) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने SOPs को केंद्र के अनलॉक-5 दिशानिर्देशों और उनकी संबंधित जमीनी स्थिति के अनुसार तैयार करने की आवश्यकता होगी।
5) उच्च संस्थान केवल विज्ञान, तकनीकी, पीएचडी और पीजी छात्रों के लिए फिर से खोल सकते हैं, जिन्हें प्रयोगात्मक या प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता होती है।
6) उपस्थिति पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर करेगी और स्कूलों द्वारा इसे जबरन लागू नहीं की जा सकती।
7) स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के बैठने की योजना में बदलाव करना होगा और छात्रों के विभिन्न समूहों के लिए आने और जाने समय में बाहर करना होगा।
8) स्कूलों और छात्रों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जाना चाहिए और शिक्षकों को हर समय फेस मास्क पहनना चाहिए।
9) स्कूलों को स्कूल के सभी हिस्सों की उचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने, हैंड वाश और कीटाणुशोधन के लिए प्रावधान, बैठने की योजना, सुरक्षित परिवहन योजना, टाइम टेबल, प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सावधानी बरतना अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही कुछ प्रतिबंधों और प्रोटोकॉल के साथ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों को बरतते हुए मेट्रो ट्रेन परिचालन, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं, धार्मिक स्थान, योग एवं प्रशिक्षण संस्थान, व्यायामशाला, सिनेमाघरों, मनोरंजन पार्क और अन्य सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें खुलने की छूट मिली है।