रांची :अनलॉक का यह चरण राज्य में 30 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेशानुसार झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा 30 सितंबर तक जारी किये गये अनलॉक के निर्देश में मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से अपील किया है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें एवं मुंह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें। साथ ही आपस में समाजिक दूरी भी बनायें रखे मगर दिलों को जोड़े रखें।
क्या है अनलॉक 04 की नई गाइडलाइन
नयी गाइडलाइन में कोई विशेष छूट नहीं दी गयी है। मगर कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की सरकार ने अनुमति दे दी है। वहीं, पूर्व की ही तरह सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, धार्मिक और पॉलिटिकल आयोजन को इजाजत नहीं दी गयी है। आपको बता दें कि नये गाइडलाइन में निजी और सरकारी स्कूलों के खुलने के कयास लगाये जा रहे थे। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है पूर्व में जिनपर प्रतिबंध वह जारी रहेगा। यानी कि स्कूल, कॉलेज, जिम, स्वीमिंग पुल, सिनेमा हॉल, मेला, धार्मिक अनुष्ठान, खेलीकूद के बड़े आयोजन, सांस्कृतिक आयोजनक, बड़े सामूहिक आयोजन, अन्य शैक्षणिक संस्थान पूर्व की भांति बंद रहेंगे। पार्क, बार, थियेटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के जो भी संस्थान होंगे, वह सभी बंद रहेंगे। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी बस आदि का परिचालन भी बंद रहेगा। धार्मिक संस्थान आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। कुल मिलाकर पिछले अनलॉक में जो छूट दिये गये थे, वह बरकरार रहेंगे। नयी कोई छूट झारखंड सरकार की ओर से नहीं दी गयी है।