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दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा!, जानें गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश

रांची:-झारखंड सरकार ने लाेगों को क्वारंटाइन करने से संबंधित संशोधित आदेश सोमवार को जारी कर दिया है। दूसरे राज्यों से हवाई यात्रा कर झारखंड आने वाले वैसे लोगों को क्वारेंटाइन नहीं किया जाएगा, जो अधिकतम तीन दिन यहां रहकर लौट जाएंगे।

लेकिन शर्त यह होगी कि उन्हें तीन दिन बाद वापसी का हवाई टिकट दिखाना होगा। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के अनुसार, तीन दिन के लिए झारखंड आने वाले लोगों को संबंधित जिले के डीसी से आदेश लेने के बाद ही 14 दिनों के क्वारंटाइन से छूट मिलेगी।

इसके पहले गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जो आदेश जारी किया गया था, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि झारखंड में आने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। चाहे वह सड़क मार्ग से आ रहे हैं, रेल मार्ग से या फिर हवाई मार्ग से।

इसके अलावा कार्गो सेवा से जुड़े लोगों को भी इससे मुक्त रखा गया था। अब इसमें वैसे लोगों को भी राहत दी गई है, जो हवाई यात्रा कर दूसरे राज्यों से अधिकतम 3 दिन के लिए रांची आ रहे हैं।

हालांकि, गृह विभाग द्वारा जारी किए गए तत्कालीन आदेश में ऑफिशियल काम से आने वाले दूसरे राज्यों के ऑफिसर या केंद्र सरकार के ऑफिसर को इससे मुक्त रखा गया था।

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