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पत्नी की हत्या के मामले में पति और देवर को उम्रकैद, अदालत ने सुनाई सख्त सजा

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के बहुचर्चित शाहजहाँ परवीन हत्या मामले में अदालत ने पति और देवर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने बुधवार को सुनाए गए फैसले में दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए कड़ी सजा दी।

मामला मझगाँव थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2020 में शाहजहाँ परवीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसके मायके पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने पति मो. शोएब उर्फ शेफ और उसके भाई मो. मेराज के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि दोनों ने मिलकर शाहजहाँ परवीन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मझगाँव थाना में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान साक्ष्य एकत्रित किए और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान पूरा होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके आधार पर सत्रवाद संख्या 228/2021 के तहत मामले की सुनवाई शुरू हुई।

लंबी न्यायिक प्रक्रिया और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने मो. शोएब उर्फ शेफ और मो. मेराज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत के इस फैसले को मृतका के परिजनों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं, मामले में दोषसिद्धि के बाद दोनों अभियुक्तों को निर्धारित सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया जाएगा।

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