चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी सुरेश सिंकु को कठोरतम सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 8 सितंबर 2023 को दर्ज किया गया था, जिसमें कंसलापोस (रुगुड़साई) निवासी सुरेश सिंकु पर एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा था। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
जांच के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से जुटाकर अदालत में मजबूत आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई पोक्सो केस संख्या 37/2023 के रूप में की गई।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की जांच के बाद अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय संतोष आनंद की अदालत ने शनिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मजबूत साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के कारण ही आरोपी को कठोर सजा दिलाई जा सकी।

