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बहरागोड़ा में प्रतिबंधित मांस के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित मांस के अवैध कारोबार और पशुओं के साथ क्रूरता के खिलाफ बहरागोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हानाबाउड़िया जंगल के पास छापेमारी कर कुख्यात तस्कर शराफत खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से करीब 2.5 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। गुरुवार को उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

पुलिस को जानकारी मिली थी कि बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम चिंगडा निवासी शराफत खान (पिता स्व. मुगौरेब खान) प्रतिबंधित मांस की अवैध खेप खपाने की तैयारी में है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हानाबाउड़िया जंगल के आसपास घेराबंदी कर दी। इसी दौरान कच्ची सड़क के पास से आरोपी को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2.5 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। इस मामले में बहरागोड़ा थाना में कांड संख्या 12/26 दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(1), 317(2), 325 और 292 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम 2005 की धारा 12 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 भी जोड़ी गई है। पुलिस का कहना है कि इन सख्त धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस अवैध कारोबार में कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम चिंगडा के कई संदिग्ध लोग इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस सभी संभावित नामों की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी शराफत खान को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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