चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित चक्रधरपुर (सीकेपी) रेल मंडल द्वारा रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों के विरुद्ध जुलाई 2025 से मध्य जनवरी 2026 तक व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के रेलवे अपराधों का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।
शनिवार को मंडल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस अवधि में बिना कारण अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) की घटनाओं पर सख्ती करते हुए रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कुल 540 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, सिग्नल को नुकसान पहुंचाने के मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 174(सी) के अंतर्गत 40 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई।
इसके अलावा, रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के तहत सिग्नलिंग सामग्री की चोरी से जुड़े मामलों में 137 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चोरी की घटनाएं ट्रेन परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानी जाती हैं।
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा और निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से भविष्य में भी इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

