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कल 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होंगे ये 11 नए नियम, जान लें वरना आगे होगी परेशानी

आगामी 1 अक्टूबर से आपकी जिदंगी में ११ बड़े बदलाव होने वाले हैं. इस नए महीने से ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी. इसके साथ ही कोरोनाकाल में सरकार अनलॉक 5.0 की घोषणा करेगी. जो बदलाव इस बार होने जा रहे हैं उनमें हवाई यातायात, मिठाई, गैस सिलेंडर और स्वास्थ्य बीमा सहित कई सारी चीजें हैं जिनका असर आपकी जिंदगी में भी देखने को मिलेगा.

फ्री नहीं मिलेगा रसोई गैस का कनेक्शन

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है. रोना संक्रमण की वजह से पहले ही केंद्र सरकार ने पीएम उज्जवला योजना (PM Ujjwala Yojana) की तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ा दिया था.अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो बिना समय गंवाए 30 सितंबर से पहले Pradhan Mantri Ujjwala Yojana की आधिकारिक वेबसाइट pmujjwalayojana.com पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें और उसे नजदीकी गैस डीलर के पास जमा करवा दें.

रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें

सबसे पहले बात रसोई से शुरू करते हैं. तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती हैं. पिछले कुछ महीनों से कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. 1 अक्टूबर को भी LPG की कीमतों में बढ़ोतरी या फिर कटौती हो सकती है. इसके लिए आपको पहले से मानसिक और आर्थिक तौर पर तैयार रहना होगा.

दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी

दिल्ली में 1 अक्टूबर से गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना जरूरी कर दिया गया है. जो गाड़ियां अप्रैल 2019 से पहले की हैं, उनके लिए ये नंबर प्लेट गाड़ी पर होना जरूरी है. प्लेट न होने की सूरत में एक से पांच हजार रुपये का चालान लगेगा.

सरसो तेल में मिलावट पर रोक

उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से अब सरसों का शुद्ध ( Mustard Oil) तेल मिलेगा. सरकार ने सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी है. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा सरसों तेल में मिलावट पर लगाई गई रोक 1अक्टूबर से लागू होगी. विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरसों उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा. बता दें कि सरसों तेल में चावल की भूसी यानी राइस ब्रान तेल, पाम तेल या अन्य किसी सस्ते खाद्य तेल की मिलावट की जाती है.

टीवी खरीदना हो सकता है महंगा

1 अक्टूबर से टेलीविजन खरीदना भी महंगा हो जाएगा. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्र सरकार सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है..

बदलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान के नियम

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 (Motor Vehicle Act) में संशोधन किया है. सरकार ने कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा. एक बयान में कहा गया कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी.

गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल पर चालान

नए नियम के मुताबिक गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन (route navigation) के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग न हो. हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस नए नियम को नोटिफाई कर दिया है.

बदलेगा दिल्ली में GoAir के विमानों का टर्मिनल

1 अक्टूबर से गोएयर (GoAir Airlines) की दिल्ली आने वाली और यहां से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स अब टर्मिनल-2 से चलाई जाएंगी. किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए हवाई कंपनी ने यात्रियों के लिए विशेष फोन नंबर और सलाह जारी की है. गो एयर ने यात्रियों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट और टर्मिनल को चेक कर लें. अधिक जानकारी के लिए GoAir Customer Care नम्बर 1800 2100 999 और +91 22 6273 2111 पर फोन करके डीटेल ले सकते हैं.

हलवाईयों को बेचनी होगी केवल ताजा मिठाई

अब हलवाई आपको बासी मिठाई नहीं बेच पाएंगे. केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से एक नया कानून लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत मिठाई बेचने वाले दुकानदारों को अपने सभी उत्पादों पर एक्सपायरी डेट डालना अनिवार्य होगा. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नए नियम के तहत दुकानों में मिठाइयों की सजी थालियों पर ‘बेस्ट बिफोर हलवाइयों के लिए लिखना अनिवार्य होगा. मतलब, मिठाई जिस समय तक खाने योग्य होगी, उसकी तारीख मिठाई की थाली पर अब लिखनी होगी. हालांकि मिठाई बनाने की तारीख थाली पर लिखना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि FSSAI ने इसे विनिमार्तों की इच्छा पर छोड़ दिया है.

हेल्थ इंश्योरेंस के तहत मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं

बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है. 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफाती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा. यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है. इसमें कई अन्य बदलाव भी शामिल हैं.

विदेश पैसे भेजना होगा महंगा

केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्‍स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है. ये नियम 1 अक्‍टूबर 2020 से लागू हो जाएगा. ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्‍चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्‍तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्‍स कलेक्‍टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा. फाइनेंस एक्ट, 2020 (Finance Act 2020) के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्‍यक्ति को टीसीएस देना होगा.

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