Breaking
Sat. Mar 7th, 2026

आदेश:ठेला के पास भोजन खिलाने पर रोक होटल में बैठकर खाने की अनुमति, डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी

ठेले पर खड़ा होकर खाने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी, डीसी ने की जांच, वाहन पर एक से ज्यादा बैठकर घूमने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

घाटशिला :-कमलेश सिंह

जमशेदपुर:होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिलेगी, रोड पर ट्रिपल राइडिंग करने वाले को होगी जेल

ठेला के पास खड़ा होकर भोजन करने पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने केवल होटल में बैठकर भोजन करने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है। ठेला पर खड़ा होकर स्ट्रीट फूड का सेवन करने वालों को डीसी सुरेश कुमार ने फटकार लगाई और ठेला संचालकों को कहा कि अगर खड़ा होकर कोई व्यक्ति भोजन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ डीएम एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। डीसी ने शाम में साकची के कुछ इलाकों का जायजा लिया। ठेला के समीप लोगों को खड़ा होकर भोजन करने वालों को डीसी ने चेताया। ठेला संचालक सिर्फ पार्सल में खाद सामग्री की बिक्री कर सकते हैं।

आवारागर्दी करने पर भेजा जाएगा कैंप जेल

डीसी ने देखा हाल के दिनों युवा बाइक पर दो-तीन की संख्या में बैठकर अनावश्यक रूप से सड़कों पर लोग घूम रहे हैं। डीसी ने जांच के दौरान ऐसे कुछ युवाओं को पकड़ा और उन्हें कैंप जेल भेजा। कैंप जेल में इन जवानों की कोविड-19 की जांच की जाएगी और जांच पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीधे आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उनके खिलाफ डीएम एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

Related Post