डायमंड रिंग एवं महाराजा मिक्सर को लेकर महुआडांड़ अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश किया जारी, अगले आदेश तक खरीद बिक्री बंद।
महुआडांड़ संवाददाता शहजाद आलम की रिपोर्ट
डायमंड रिंग्स, महाराजा मिक्सर, पैकेट बंद खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट खाद्य सामग्री,FSSAI मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थ का बिक्री नहीं करने वाले, नकली खाद्य पदार्थ की भंडारण एवं बिक्री करने वाले, सभी हो जाए सावधान, कभी भी कर सकती है प्रशासन इंक्वायरी, घट चुकी है बड़ी घटना, दो बच्चियों की हो चुकी है मौत, बच्चियों के माता-पिता के द्वारा बताया गया पैकेट बंद खाद्य पदार्थ डायमंड रिंग्स एवं महाराजा मिक्सर खाने के बाद बच्चों की तबीयत हुई थी खराब। अनुमंडल पदाधिकारी महुआडांड़ ने लगाया अगले आदेश तक डायमंड रिंग्स एवं महाराजा मिक्सर के ख़रीद व बिक्री पर पाबंदी। पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत की जाएगी कार्रवाई।
लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के बसही ग्राम के 4 बच्चों के द्वारा पैकेट बंद खाद्य सामग्री खाने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है शेष दो इलाजरत हैं। इन बच्चों के माता-पिता के द्वारा यह बताया गया कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थ डायमंड रिंग्स एवं महाराजा मिक्सर खाने के बाद उनके बच्चों का तबीयत खराब हुआ। दोनों खाद्य पदार्थ का नमूना जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। इसे लेकर महुआडांड़ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ज्ञापांक 90 और दिनांक 8/6 2022 पत्र जारी कर निर्देश जारी किया गया है कि महुआडांड़ अनुमंडल क्षेत्र के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सतर्कता हेतु खाद्य विक्रेताओं एवं कारोबारियों का आदेश दिया जाता है कि डायमंड रिंग्स एवं महाराजा मिक्सर की खरीद एवं बिक्री अगले आदेश तक नहीं करेंगे यदि कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित खाद्य पदार्थों का खरीद एवं बिक्री करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जाये
वही दूसरा पत्र जारी कर कहा गया है कि अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विशेष सतर्कता बरतने हेतु आम लोगों से अनुरोध किया गया है कि पैकेट बंद खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट एवं पैकेट बंद खाद्य पदार्थ से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ही प्रयोग करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि FSSI मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थ का बिक्री करना सुनिश्चित करेंगे यदि जांच के क्रम में एक्सपायरी डेट अथवा नकली खाद्य पदार्थ का भंडारण एवं बिक्री करने से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसे गंभीरता से लेने की बात कही गई है। और इसे अति आवश्यक निर्देश समझने को भी कहा गया है।

