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एजेंडा के बिना मानगो नगर निगम बोर्ड बैठक बुलाने पर सरयू राय ने जताई आपत्ति

जमशेदपुर। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने 18 अगस्त को प्रस्तावित मानगो नगर निगम बोर्ड की बैठक को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने इस संबंध में मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को पत्र भेजकर बैठक की सूचना के साथ एजेंडा जारी नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है। सरयू राय ने कहा कि बोर्ड बैठक के लिए केवल सूचना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बैठक में किन विषयों पर चर्चा होनी है, इसकी जानकारी भी पार्षदों और संबंधित जनप्रतिनिधियों को मिलनी चाहिए।

विधायक ने बताया कि अपर नगर आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी पत्रांक 1537, दिनांक 12 अगस्त 2026 के माध्यम से उन्हें 18 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे मानगो नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित होने की जानकारी मिली है। हालांकि, इस सूचना के साथ बैठक का एजेंडा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

सरयू राय ने अपने पत्र में 7 अगस्त को प्रस्तावित बोर्ड बैठक का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि अपर नगर आयुक्त कार्यालय के ज्ञापांक 1461, दिनांक 3 अगस्त 2026 के माध्यम से उस बैठक की सूचना जारी की गई थी, लेकिन बाद में बैठक अचानक स्थगित कर दी गई। उस बैठक की सूचना के साथ भी एजेंडा संलग्न नहीं किया गया था। अब 18 अगस्त को दोबारा बोर्ड बैठक बुलाए जाने पर भी एजेंडा नहीं दिए जाने से उन्होंने निगम के कामकाज की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।

सरयू राय ने अपने पत्र के साथ वर्ष 2021 में राज्य के तत्कालीन महाधिवक्ता की ओर से नगर निकायों के संचालन को लेकर दिए गए मंतव्य से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर तत्कालीन महाधिवक्ता ने 28 अगस्त 2021 को इस संबंध में अपना मंतव्य दिया था। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने 9 सितंबर 2021 को ज्ञापांक 08/निकाय/06/2021/न.वि.आ./2812 के माध्यम से उक्त मंतव्य को राज्य के सभी शहरी निकायों को अनुपालन के लिए भेजा था।

विधायक ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से भी 9 सितंबर 2021 को प्रेस विज्ञप्ति संख्या 464/2021 जारी की गई थी। इसमें नगर निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के कार्यक्षेत्र तथा अधिकारों से संबंधित तत्कालीन महाधिवक्ता के मंतव्य का सार प्रस्तुत किया गया था।

सरयू राय ने अपर नगर आयुक्त से आग्रह किया है कि महाधिवक्ता के मंतव्य, नगर विकास विभाग के निर्देश और झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मानगो नगर निगम का संचालन विधिसम्मत तरीके से किया जाए। उन्होंने पत्र के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग का 9 सितंबर 2021 का परिपत्र, तत्कालीन महाधिवक्ता का 28 अगस्त 2021 का मंतव्य और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 464/2021 संलग्न की है।

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